SIR Program Start in 12 States: देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है जिसको लेकर इन राज्यों के मतदाताओं की चिंता हो गई है की अगर उन्होंने यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जायेगा इसलिए आज हम आपको घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं
निर्वाचन आयोग की ओर से छत्तीसगढ़, गोवा ,गुजरात ,केरला, लक्ष्यद्वीप ,मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान ,तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार में मतदाता गहन पुनिरीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके लिए 4 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि रखी गई है इसलिए आप भी जल्द से जल्द अपना फॉर्म सबमिट कर देता कि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे
निर्वाचन आयोग द्वारा भरवा जा रहे इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके पास 2002 की वोटर लिस्ट होना आवश्यक है इसलिए हमने आज आपके यहां 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी नीचे उपलब्ध करवाई है
इस अभियान में अधिकतम तीन बार BLO आपके घर पर फॉर्म भरने के लिए आएगा उसके पश्चात भी आप अगर फॉर्म नहीं भरवाते हैं तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा या आप स्वयं बिना BLO का इंतजार किए ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसलिए आज हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं
SIR प्रक्रिया का उद्देश्य
निर्वाचन आयोग के इस अभियान का उद्देश्य है की जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं उनके नाम हट सके और स्थाई रूप से निवास बदलने वालों का नाम हट सके इसके अलावा किसी मतदाता का दो स्थान पर नाम ना रहे और फर्जी मतदाताओं का नाम भी हट सके एवं शुद्ध स्वच्छ पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके और इसके लिए आपको बीएलओ द्वारा गणना फार्म उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे निश्चित समय में भरकर आपको बीएलओ को जमा करवाना होगा
यह दस्तावेज होंगे जरूरी
निर्वाचन आयोग की ओर से 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई है जिनमें से आपको कम से कम दो कोई भी दस्तावेज तैयार रखना हैं ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी ना हो हमने सभी दस्तावेजों की लिस्ट भी नीचे उपलब्ध करवाई है और इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं की किन लोगों को कौन से दस्तावेज देने होंगे जिसकी जानकारी भी नीचे दी गई है
- केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
- भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- 10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
- राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र
आप इन 11 दस्तावेजों में से अपने कम से कम कोई भी 2 दस्तावेज तैयार रखें, ताकि परिगणना फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नहीं हो।
मतदाताओं के पंजीकरण की 3 श्रेणियां बनाई गई है, आप उनके अनुसार भी अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं।
- यदि आपका जन्म 01/07/1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा, साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- यदि आपका जन्म 01/07/1987 से 02/12/2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए।
- यदि आपका जन्म 02/12/2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का। कम से कम तीन दस्तावेज।
2002 वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता देंगे इसके लिए आपको सबसे पहले निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- उसके पश्चात आपको यहां अपना राज्य का चयन करना है और उसके पश्चात अपने जिले का चयन करना है और अपनी विधानसभा का चयन करना है
- अब आपको अपने गांव का चयन करना है और वोटर लिस्ट में अपने परिवार के सदस्यों का नाम देख लेना है
- इस तरह आप आसानी से वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं
ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
अगर आप घर से बाहर रहते हैं और यह फॉर्म BLO की मदद से भरने में असमर्थ है तो आप स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं आपको गणना पर पत्र भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया यहां नीचे बताई गई है
- गणना प्रपत्र भरने के लिए सबसे पहले आपको निर्वाचन आयोग की बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- यहां आपको मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण फॉर्म भरने का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है
- उसके पश्चात आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से ही भरनी है
- अब आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं और अपना एक रंगीन फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा
- इस तरह आप आसानी से अपना मतदाता सूची विशेष ध्यान पुनरीक्षण प्रपत्र भर सकेंगे
